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यदि आप जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है तो हो जाए सावधान यह जानकारी आपके लिए है।

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रायपुर - हमारे संवाददाता को विस्तृत चर्चा करते हुए "सीए जयेश बोथरा" द्वारा बताया गया कि जीएसटी अधिनियम के नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 दिनांक 28.9.2022 द्वारा यह नोटिफाई किया गया था। किसी वित्तीय वर्ष में जीएसटी रिटर्न जमा करते समय करदाता द्वारा निम्नलिखित गलतियां यदि हुई हो तो उसे अगले वर्ष के 30 नवंबर अथवा वार्षिक रिटर्न फाइलिंग की डेट जो भी पहले हो तक सुधार किया जा सकता है वह पांच गलतियां है - 1) section 16(4) के तहत पिछले वित्तीय वर्ष के छूट गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम। २) जो भी क्रेडिट नोट पिछले वर्ष जारी किए गए थे उनकी जानकारी सबमिट करने पर हुई गई चूक का सुधार। 3) GST-R1 में सप्लाई की जानकारी में की गई गलतियां। 4) SECTION 39(9) के अंतर्गत जमा की गई रिटर्न GSTR3B में होने वाली सामान्य गलतियां। (यह भी ध्यान देने योग्य है की यदि कोई करदाता QRMP स्कीम के अनुसार रिटर्न फाइलिंग करते हो तो सितंबर तिमाही की रिटर्न में यह सुधार करना अनिवार्य है।) 5) TCS ऑपरेटर द्वारा जमा किए गए रिटर्न में कोई गलती या भूल चूक होना। साथ ही हमारे संवाददाता को यह बताया गया कि जिन भी करदाता का एनुअल टर्नओवर दो करोड रुपए से कम है, उनके लिए वार्षिक रिटर्न क्रमांक GSTR 9 वैकल्पिक है। जिनके वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है उनके लिए फॉर्म जीएसटीआर 9 जमा करना अनिवार्य है जिसकी नियत तिथि 31 दिसंबर 2023 है। जिसका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है, उनके लिए फार्म क्रमांक जीएसटी 9 एवं जीएसटी 9c जमा करना अनिवार्य है इसकी भी नियत तिथि जीएसटी अधिनियम के अनुसार 31 दिसंबर 2023 है। सीए जयेश बोथरा रामसागरपारा रायपुर छ ग 7987578323 Bothrajayesh@yahoo.com

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