BREAKING

पांडातराई नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला दूसरी बार हाईकोर्ट बिलासपुर पहुंचा दूसरी बार भी फैसला पार्षदों के पक्ष में आया स्टे की मांग ना मंजूर की गई।

Share:

कबीरधाम जिले की नगर पंचायत पांडातराई के अध्यक्ष के विरुद्ध रखे गए अविश्वास प्रस्ताव का मामला दूसरी बार माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर पहुंचा, नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका क्रमांक 1554 जिसके द्वारा उनके द्वारा अंतरिम राहत स्टे की मांग की गई थी, जिसे माननीय विद्वान न्यायाधीश द्वारा औचित्यहिन मानते हुए, दिनांक 4/4/2022 को नामंजूर कर दी गई, इसके पूर्व पार्षदों के द्वारा रिपीटेशन क्रमांक 1349 प्रस्तुत की गई थी, जिस पर 15/3/22 को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में शासन को प्राथमिकता के आधार पर मेरिट बेस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, मामल की आगामी तिथि 11/4/22 को अंतिम आदेश हेतु नियत की गई है, उच्च न्यायालय के निर्देश पर जल्द ही फ्लोर टेस्ट मतदान प्रतिष्ठित होने की उम्मीद बन गई है, पूरे जिले की जनता को तथा नगर पंचायत पांडातराई के जनमानस को अब विश्वास हो गया है, कि कोई निर्णय जल्द होगा, पार्षदों के द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका एवं केविएट याचिका पर पार्षदों का पक्ष उच्च न्यायालय के वकील सुनील साहू के द्वारा रखा गया।

Share:

Popular News