पंडरिया - पंचायती राज अधिनियम में इतनी अधिक झोल है, कि एक अधिकारी अनियमितता के शिकायत पर धारा 39 के तहत निलंबन की कार्रवाई सरपंच पर करता है, और सचिव पर कार्रवाई करते हैं, दूसरा अधिकारी सचिव को बहाल कर देता है। जनता के द्वारा चुने हुए सरपंच की बहाली 7-6-2022 को आरोप पत्र के जवाब के बाद दिया गया, उसके के बाद प्रभारी सरपंच को फिर से दुबारा 9-6-2022 स्टे आर्डर दे दिया गया है। ग्राम पंचायत डोमनपुर में सरपंच पद महिला के आरक्षित है। जिसमे जुगाबाई बघेल चुन कर आई हुई हैं। अनिमिताता के शिकायत पर जनवरी 2022 से निलंबन की कार्रवाई हुई है, तब से प्रभार पर एक पंच सरपंच पद को संभाल रही है। 07-06-2022 को जुगा बाई बघेल को बहाल कर दिया गया। उस ऑडर को प्रभारी सरपंच चुनौती देने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के फैसले को जिला कलेक्टर के पास पहुंची, जहां से अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने निचले अदालत की फैसले पर रोक लगा दी है। मिलाकर ग्राम पंचायत डोमनपुर में पंचायती राज अधिनियम में झोल होने के कारण प्रभारी सरपंच और जनता के द्वारा जुनी हुई सरपंच के बीच सह मात का खेल चल रहा है, ग्राम पंचायत में होने वाली विकास कार्य बाधित है, इस पर जनहित को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन को विचार करना चाहिए ताकि जनहित बाधित न हो।