आरोपी द्वारा क्षेत्रांतर्गत के ग्राम खाम्ही के खार मे स्थित बोर मे लगे केबल वायर 60-70 फिट पेंचिस मे काटकर चोरी कर रहा था, आरोपी से केबल वायर से निकाले गये तांबे व घटना मे प्रयुक्त तार काटने का पेंचिस को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। कबीरधाम - मामले का संक्षिप्त इस प्रकार है कि प्रार्थी रमाकांत चन्द्रवंशी पिता मुखीराम चन्द्रवंशी उम्र 60 साल साकिन खाम्ही थाना पिपरिया जिला कबीरधाम छ.ग. का दिनांक 09.04.23 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया, दिनांक 01.04.23 के शाम 05:00 बजे प्रार्थी अपने खेत मे पानी पल्लो करने के लिए टयुबवेल मे मोटर केबल तार लगाकर चालु किया था, जिसे दिनांक 09.04.23 के सुबह 06:00 बजे खेत मे मोटर चालु करने गया तो देखा कि खेत के टयुबवेल मे लगे 60-70 फिट मोटर केबल तार नही था। जिसे किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है, कि रिपोर्ट अपराध क्र. 114/23 धारा 379 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया दौरान विवेचना के मुखबीर की सुचना पर आरोपी समारू नट पिता साहेब नट उम्र 19 साल को अभिरक्षा मे बारिकी से पुछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अन्तर्गत मेमोरेण्डम कथन लिया गया जिन्होने टयुबवेल मे लगे केबल को चोरी करना स्वीकार किये, जिनके निशानदेही पर टयुबवेल केबल को घटना मे प्रयुक्त तार काटने का पेंचिस को बरामद कर आरोपी के कब्जे से समक्ष गवाहों के जप्त किया गया है। आरोपी द्वारा अपराध धारा सदर का घटित करने का जुर्म स्वीकार करने से गिरफ्तार कर आज दिनांक 09.04.23 के 15:00 बजे माननीय न्यायालय मे न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया गया। इस कार्यवाही मे निरीक्षक आनंद शुक्ला थाना प्रभारी पिपरिया के कुशल नेतृत्व मे उपनिरी. पी.एस. ठाकुर, सउनि लक्ष्मीकांत शुक्ला, प्र. आर. क्र. 316 अनित मण्डावी, आर. सोमेन्द्र शर्मा, आर. हेमंत शर्मा, आर. मनोज टण्डन, आर. दिनेश चन्द्रवंशी, आर. 626 रोशन तिवारी, आर. 156 श्यामनारायण जांगडे, आर. तोरन कश्यप व थाना स्टाप का सराहनीय योगदान रहा है।