सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम - प्रार्थी दुर्गेश कुमार कुर्रे पिता सुरेन्द्र कुर्रे उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 18 मिनीमाता चौक कवर्धा का दिनांक 19/01/24 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 18/01/24 को अपनी मोटर सायकल से अपने ससुराल सबराटोला आया था। जो अपने साला के साथ ग्राम आमगांव का मेला देखने गया था, जो आमगांव मे बर झाड के पास करीबन शाम 06/00 अपनी मोटर सायकल ब्लु कलर एच एफ डीलक्स क्रमांक CG09JM4202 को खडी कर मेला घुमने चला गया करीबन 07.00 बजे शाम जंहा मोटर सायकल खडी किये थे, वंहा पर वापस आया तो देखा कि मोटर सायकल ब्लु कलर एच एफ डीलक्स क्रमांक CG09JM4202 नही था, कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना स0 लोहारा मे अपराध क्रमांक 24/24 धारा 379 भादवि0 कायम कर विवेचना मे लिया गया। मामले की गंभीरता को वरिष्ट अधिकारीयो को अवगत कराते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन मे एंव अति. पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर, अनुविभागीय अधिकारी श्री संजय ध्रुव के दिशा निर्देशन मे थाना प्रभारी विकास बघेल द्वारा तत्काल टीम गठित कर मामले का विवेचना सउनि. सुखलाल सिंह धुर्वे के द्वारा किया गया विवेचना के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, उसी दरमियान ग्राम धनगांव के जीवन लाल वर्मा से सुचना मिला कि ररू ठाकुर के खेत मे रखे पैरा सहित एक मोटर सायकल जला पडा है, कि सुचना पाकर प्रार्थी के साथ मौका स्थल देखने गया जंहा पुछताछ करने पर गांव के गोविंद वर्मा एंव मनोहर को रात मे भागते देखे है। कहने से मौके पर तलब कर समक्ष गवाहो के पुछताछ करने से घटना कारित करना स्वीकार किये है। आरोपीयो के द्वारा घटना स्वीकार करने से मौके पर मेमोरेण्डम कथन, बरामदगी पहचान पंचनामा जप्ती नुकसानी पंचनामा, तैयार किया जाकर धारा सदर का अपराध सबुत पाये जाने से आरोपीयो का कृत्य धारा 435,201,34 भादवि. परिलक्षित होने से प्रकरण मे धारा जोडी गई। बाद धारा सदर का साक्ष्य सबुत पाये जाने से आरोपी 1. गोविन्द वर्मा पिता मन्नुलाल वर्मा उम्र 20 वर्ष 2. मनोहर धुर्वे पिता राजु धुर्वे उम्र 19 वर्ष दोनो साकिनान धनगांव को दिनांक 19/01/24 के क्रमश:16/30,16/40 बजे गिरफ्तार कर विधिसंगत कार्यवाही कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया।