April 21, 2023


सट्टा पट्टी लिखने वाले को कुण्डा पुलिस ने धर दबोचा, आरोपी से नगदी रकम 430/- रू. एक नग सट्टा पट्टी, एक नग मोबाईल।

थाना कुण्डा - कबीरधाम जिला के पुलिस अधीक्षक श्रीमान डॉ. लाल उमेंद सिंह के द्वारा जिला के समस्त पुलिस अनुविभागीय अधिकारी एवं थाना चौकी प्रभारियों को अपने-अपने थाना/चौकी क्षेत्र में अपराधिक कृतों को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों पर उचित वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कुण्डा निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत के कुशल नेतृत्व में जुआ, सट्टा, आबकारी, मादक पदार्थ परिवहन पर अंकुश लगाने थाने में टीम गठित कर क्षेत्र में रवाना किया गया था। साथ ही थाना क्षेत्र के विश्वसनीय मुखबिरो से आवश्यक सूचना एकत्र कर असामाजिक तत्वों पर उचित वैधानिक कार्यवाही करने दिशा निर्देश दिया गया था। इसी तारतम्य में दिनांक -20.04.2023 को थाना प्रभारी महोदय द्वारा थाना के अलग-अलग क्षेत्र में टीम रवाना किया गया, कि विश्वसनीय मुखबिर के द्वारा सूचना दिया गया कि ग्राम सुरजपुराकला के तुलेश साहू पिता बाबूलाल साहू उम्र 22 वर्ष, ग्राम सुरजपुराकला थाना कुण्डा जिला कबीरधाम द्वारा अपने घर के सामने आम जगह में अवैध धन अर्जित करने के उददेश्य से अंकों पर रूपये पैसों का दांव लगवाकर सट्टा पट्टी लिखकर जुआ खेला रहा है। की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर आरोपी तुलेश साहू पिता बाबूलाल साहू उम्र 22 वर्ष ग्राम सुरजपुराकला थाना कुण्डा जिला कबीरधाम के कब्जे से एक नग सट्टा पट्टी, एक नग मोबाईल, नगदी रकम 430रू को समक्ष गवाहों के जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 6 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 तहत दंडनीय अपराध का पाये जाने से उक्त आरोपी तुलेश साहू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 71/2023 धारा - 6 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 का अपराध दिनांक 20.04.2023 को पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त कार्यवाही में प्र.आर. 174 रमेश कश्यप, आर.क्र. 873 शत्रुहन साहू का सराहनीय योगदान रहा।

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