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डिवाइन पब्लिक स्कूल पांडातराई के संचालन करने वाले 9 सदस्यों के विरुद्ध कोर्ट में गंभीर धाराओं पर मामला पुनः पंजीबद्ध।

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पंडरिया – साल भर से कबीरधाम जिले के बहुचर्चित डिवाइन पब्लिक स्कूल मान्यता के फर्जीवाड़े में डिवाइन पब्लिक स्कूल का संचालन करने वाले अजान शिक्षण समिति के संचालक सदस्यों फिरोज खान अध्यक्ष नगर पंचायत के परिवार के 5 सदस्यों तथा अन्य चार सदस्यों के विरुद्ध श्रीमान ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पंडरिया द्वारा दिनांक 16-6-2023 को मामला क्रमांक 728 में गंभीर धाराओ धारा 420, 467, 468, 470, 471 के तहत मामला पुनः पंजीबद्ध कर लिया गया है, और आरोपियों को दिनांक 20-07-2023 को कोर्ट में उपस्थित होने को सूचना पत्र जारी किया गया है। ज्ञात हो की डिवाइन पब्लिक स्कूल के विरुद्ध पांडातराई के पूर्व सरपंच शिव गुप्ता एवं त्रिलोचनसिंह सलूजा के द्वारा दिनांक 21-09-22 एक परिवाद श्रीमान ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट पंडरिया ई कोर्ट में आवेदन पत्र दिया था, जांच उपरांत आरोपियों के विरुद्ध पंडरिया कोर्ट के द्वारा 30-01-2023 को पांडातराई थाने में FIR करने का निर्देश दिया था, कोर्ट के आदेश पर पांडातराई थाने में 04-02-2023 को FIR दर्ज कर लिया गया था। आरोपियों के द्वारा FIR के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में अपील की गई थी, आरोपियों की अपील स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा न्याय प्रक्रिया में त्रुटि के कारण दिनांक 15-02-2023 को FIR निरस्त करने का आदेश निरस्त करते हुए माननीय ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पंडरिया को पुनः विधिपूर्वक सुनवाई करने का करने का आदेश दिया गया था, सुनवाई उपरांत दिनांक 16.06.2023 को मामला फिर से पंजीबद्ध करने का आदेश जारी किया गया है व सभी आरोपियों को 20-07-2023 को उपस्थित रहने को आदेशित किया गया है।

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