पंडरिया :- ग्राम पंचायत नेऊर की सरपच को पंचायती राज अधिनियम के तहत बर्खास्त करने तथा 6साल् के लिए चुनाव मे भाग नही ले सकने आयोग ठराया गया है । वनांचल की राजनीति मे ताकतवर चेहरा महादेव सोनी नेऊर को मानते थे जो लम्बे समय से पत्रकारिता से जुड़े होने तमगा लिया फिरता था । उसकी पत्नी सरपंच है । पंचायत की उप सरपंच पार्वती सुनहाले ने शिकायत की थी । राजस्व न्यायलय अधिकारी sdm डी. एल. दाहिरे पंडरिया ने शिकायत की गंभीरता को समझते हुए जांच टीम गठित किया टीम ने अपने रिपोर्ट पस्तुत किया उसी को आधार मानकर पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 -1(ख) के तहत बर्खास्त करते हुय पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (2) का प्रयोग करते हुए आगामी 6 साल तक निर्वाचन हेतु निरहर्रित् करने का आदेश 22-6-023 को पारित किया है । इस प्रकार श्रीमती फूलबाई सोनी सरपंच नेऊर बर्खास्त हो गई है । समाचार मिलने के बाद से विरोधी पक्ष में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है । ग्रामपंचायत मे दो परिवार सोनी निवास करते हैं जो हमेश एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं ।