दोनो महिला आरोपियों के कब्जे से 15-15 लीटर (कुल 30 बल्क लीटर) हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब किया गया जप्त। कुल जप्त शराब 30 लीटर कीमती करीबन 10,000/रु। दोनो महिला आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया। पंडरिया - आज दिनाँक 12-07-2023 बुधवार को पुलिस अधीक्षक कवर्धा डा. अभिषेक पल्लव एवं अतिपुलिस अधीक्षक महोदय हरीश राठौर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पण्डरिया शेरसिंह बंदे द्वारा समस्त थाना प्रभारियो को अपराध में अंकुश लगाने प्रभावी रूप से कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने थाना प्रभारीयों द्वारा अपने क्षेत्र में लगातार सूचना एकत्र की जा रही है कि आज दिनांक 12.07.2023 को जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि अलीपुर की तीलबाई मोहले पति तुलसी मोहले उम्र 45 वर्ष अवैध रूप से हाथ भट्टी से बना महुआ शराब बिक्री कर रही है, सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर आरोपीया को पकड़ कर कार्यवाही करने थाना प्रभारी पंडरिया को निर्देशित किया गया जिस पर थाना पंडरिया पुलिस द्वारा आरोपिया के सकूनत पर जाकर रेड कार्यवाही किया गया एवं आरोपिया के कब्जे से 15 लीटर देशी हाथ भट्टी से बना महुआ शराब (कीमती 5000रु) बरामद हुआ, जिसे जप्त किया गया एवं आरोपिया से शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में लायसेंस पेश करने नोटिस दिया गया, जो कोई दस्तावेज पेश नहीं की आरोपिया का कृत्य धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से मौके पर गिरफ्तार किया गया एवं आरोपिया के विरुद्ध थाना पंडरिया में अप.क्र. 205/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 12-07-2023 को जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि बैरागपारा कि द्रौपदी टंडन पति बबला टंडन उम्र 25 वर्ष अवैध रूप से हाथ भट्टी से बना महुआ शराब बिक्री कर रही है, एवं भारी मात्रा में महुआ पास रखी है, सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर आरोपीया को पकड़ कर कार्यवाही करने थाना प्रभारी पंडरिया को निर्देशित किया गया, जिस पर थाना पंडरिया पुलिस द्वारा आरोपिया के सकुनत पर जाकर रेड कार्यवाही किया गया, जो आरोपिया के कब्जे से 15 लीटर देशी हाथ भट्टी से बना महुआ शराब (कीमती 5000 रु.)एवं भारी मात्रा में महुआ पास बरामद हुआ, जिसे जप्त किया गया एवं आरोपिया से शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में लायसेंस पेश करने नोटिस दिया गया, जो कोई दस्तावेज पेश नहीं की आरोपिया का कृत्य धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से मौके पर गिरफ्तार किया गया एवं आरोपिया के विरुद्ध थाना पंडरिया में अप0क्र0 206/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उमाशंकर राठौर, स.उ.नि.नरेन्द्र सिंह, उमा उपाध्याय, प्रआर. हुलार साहू आरक्षक आकाश भोई, सूर्यकांत शर्मा, द्वारिका चंद्रवंशी, प्रभाकर बंछोर, राजू चंद्रवंशी, मआर. संगीता चंद्रवंशी, पुरुषोत्तम का विशेष योगदान रहा।