रायपुर - नगर पंचायत पांडातराई के पार्षद सरोज जायसवाल को उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा बहुत बड़ी राहत मिली है, उन्हें पार्षद पद पर फिर से बहाल कर दिया गया है, कुछ माह पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा कलेक्टर कबीरधाम के पास शिकायत दर्ज कराई थी, की सरोज जायसवाल नगर पंचायत की आमसभा की बैठकों में लगातार 6 बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं, इन्हें पार्षद पद से अयोग्य घोषित किया जाए। उनके आवेदन पर माननीय कलेक्टर कबीरधाम के द्वारा सरोज जायसवाल को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कलेक्टर कबीरधाम के फैसले के विरुद्ध उन्होंने रिट क्रमांक 1255 के माध्यम से आवेदन किया था, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा उनका आवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण को पुनः कलेक्टर कबीरधाम को भेजा गया है। सरोज जायसवाल के पार्षद पद पर बहाली से नगरवासियों में भारी उत्साह एवं खुशी देखी गई है, आगामी कुछ दिनों के बाद ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर नगर पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने वाला है, उनकी पार्षद पद पर बहाली से अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों एक वोट और बढ़ जाने से भारी खुशी देखी जा रही है।