मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी जीवन साहू पिता झंडी राम साहू उम्र 26 साल निवासी सरईपतेरा थाना पाण्डातराई का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया, कि यह भुपेन्द्र गुप्ता निवासी पाण्डातराई के मकान बनाने का ठेका लेकर मकान निर्माण कर रहा था, निर्माणाधीन मकान में लोहे की सेंटरिंग प्लेट रखा था, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले गया है, कि रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 150/2022 धारा 379 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया, कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला कबीरधाम डॉ. लाल उमेद सिंह (भा.पु.से.) के द्वारा चोरी करने वाले आरोपीयों का हर संभव पतासाजी कर कार्यवाही करने हेतु कडे निर्देश दिये गये थे, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे (रा. पु.से.) पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय पंकज पटेल (रा.पु.से.) पण्डरिया के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी पाण्डातराई निरीक्षक जे. एन. सांडिल्य के कुशल नेतृत्व मे चोरी गये मशरुका की पतासाजी कर आरोपी 1. संजय साहू पिता नकुल साहू उम्र 40 साल निवासी पाण्डातराई, 2 मनहरण पिता पुटु कुंभकार उम्र 30 साल दोनो निवासी पाण्डातराई से पूछताछ किया गया, जो भुपेन्द्र गुप्ता के निमार्णाधीन मकान से लोहे का सेटिंग प्लेट को चोरी कर कबाड़ी रज्जाक खान के पास की करना स्वीकार किये, आरोपी संजय साहू से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल क्रमांक CG 09D 6877 को जप्त किया गया एवं चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ी रज्जाक खान पिता दिलदार खान उम्र 40 साल निवासी पाण्डातराई से खरीदे गये 7 नग लोहे का सेंटरिंग प्लेट जप्त किया गया, प्रकरण में धारा 411.34 भादवि जोडी जाकर आरोपी संजय साहू मनहरण रज्जाक खान को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया गया। उक्त कार्य में सहायक उप निरीक्षक चिताराम देशमुख, आरक्षक विकास श्रीवास्तव, हरिचरण डडसेना, रामचंद्र चंद्रवंशी, छली वर्मा का विशेष योगदान रहा।