September 05, 2022


शादी के बाद दहेज में चारपहिया वाहन नहीं लाये हो कहकर पीडिता को ससुराल वाले करते थे प्रताडित।

थाना पंडरिया क्षेत्राअंतर्गत गोपीबंदपारा पंडरिया में दहेज प्रताडना का मामला उजागर हुआ है, पिडिता की शादी ग्राम लंघवाटोला जिला मुंगेली के घनाराम साहू के साथ दिनांक 11.05.2018 को हिन्दू रिती रिवाज से हुआ था, शादी के करीबन 06 माह तक ठीक से रखे, उसके बाद से पीडिता के पति व ससुराल वाले पीडिता से दहेज में चारपहिया वाहन नहीं दिये हो वटवारा नहीं लाये हो, कहकर शादी के बाद से ही दहेज के लिए पीडिता को ससुराल वाले करता था। प्रताडित जिस संबंध में पीडिता द्वारा थाना पंडरिया में एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, प्रस्तुत प्रतिवेदन से आवेदिका द्वारा पति घनाराम साहू, ससुर टिबुल साहू, सास भगवतीबाई, ननद गौरीबाई साहू ,पुष्पा साहू सभी साकिनान लंघवाटोला थाना-लोरमी जिला मुगेंली के विरूद्ध दहेज के लिए प्रताडित करने का अपराध घटित होना पाये जाने से व मामले की गंभीरता को देखते हुए ममले की जानकारी वरिष्ट अधिकारियो श्रीमान पुलिस अधीक्षक डॉ0 लाल उमेंद सिंह, अति.पु.अधी. मनीषा ठाकुर रावटे जिला कबीरधाम के निर्देशन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया पंकज पटेल को अवगत कराकर व मार्गदर्शन प्राप्त कर थाना प्रभारी पंडरिया दुर्गेश रावटे के नेतृत्व में थाना पंडरिया में दिनांक 18-08-22 को अपराध धारा 498ए, 294, 506, 34 भादवि कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया, दौरान विवेचना प्रकरण के आरोपीगण 1.घना राम साहू पिता टिबुल साहू उम्र 40 साल 2. टिबुल राम साहू पिता कोसा राम साहू उम्र 60 साल 3.भगवती बाई पति टिबुल साहू उम्र 55 साल 4. गौरी साहू पिता टिबुल साहू उम्र 32 साल साकिनान लंघवाटोला थाना लोरमी जिला मुगेंली 5. पुष्पा साहू पति दिनेश साहू उम्र 30 साल साकिन मोहतरा तेली थाना लोरमी जिला मुगेंली को दिनांक 03.09.2022 को गिर. कर जाकर माननीय न्यायालय रिमांड पर पेश किया गया है।

Related Post

Advertisement

Tranding News

Get In Touch