BREAKING

नगर पंचायत अध्यक्ष फ़िरोज खान सहित 9 लोगो के खिलाफ FIR दर्ज, डिवाईन पब्लिक स्कूल का मामला, अपराध क्र्मांक 23/2023 धारा 420, 467, 468, 470 एवं 34 के तहत मामला दर्ज हुआ मामला।

Share:

पंडरिया - डिवाईन पब्लिक स्कूल मामले में आज पाडातराई पुलिस ने नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान सहित 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है, अपराध क्र्मांक 23/2023 धारा 420, 467, 468, 470 एवं 34 के तहत दर्ज किया गया है मामला -

जानिए क्या हैं मामला -

पांडातराई निवासी शिव गुप्ता और त्रिलोचन सिंह ने सितंबर 2022 में परिवाद दायर किया था। इसमें बताया गया कि पाडातराई में कोटवार को मिली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अज्ञान शिक्षा समिति द्वारा प्राइवेट स्कूल बनाया है। जबकि स्कूल संचालन की मान्यता के लिए अन्य जमीन का दस्तावेज प्रस्तुत कर शासन से धोखाधड़ी किया गया। जिस जमीन पर स्कूल भवन होने का दस्तावेज पेश किया गया वह कृषि भूमि है, जिसमें गन्ना फसल ली जाती है। मामले से जुड़े दस्तावेज बतौर सबूत पंडरिया न्यायालय में पेश किए गए। सुनवाई के बाद 30 जनवरी को न्यायिक मजिस्ट्रेट पंडरिया ने पांडातराई पुलिस को मामले की जाँच करने के आदेश दिये है।

जून 2022 में सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज मिला। इसके बाद पांडातराई में अजान शिक्षा समिति द्वारा संचालित डिवाइन पब्लिक स्कूल पांडातराई के संचालकों और भूमि किरायादाता द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासन से फर्जीवाड़ा करने की शिकायत नगर पंचायत पाडातराई के पार्षदों द्वारा कलेक्टर, एसपी, शिक्षा विभाग व स्थानीय प्रशासन को आवेदन दिया था। मामले की एसडीएम कार्यालय, पंडरिया व पांडातराई पुलिस द्वारा जांच किया गया। मामले में फर्जीवाड़ा सही पाया गया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते मामले में कार्यवाही नही की गई थी। आवेदकों ने लम्बी लड़ाई लड़ी लेकिन इस मामले में एफआईआर नहीं हुई न ही स्कूल की मान्यता रद्द हुई। इसके चलते ही प्रार्थी का कोर्ट जाना पड़ा। मामले में नगर पंचायत पांडातराई के अध्यक्ष फिरोज खान पर भी आरोप है, क्योंकि वह शिक्षण समिति के सचिव हैं, इस शिक्षा समिति के माध्यम से स्कूल की मान्यता मिली है। पांडातराई पुलिस का प्रतिवेदन पांडातराई पुलिस ने कोर्ट में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसमें बताया गया कि वर्तमान में डिवाइन पब्लिक स्कूल पाण्डातराई संचालित है, जिससे अभियुक्तगण द्वारा स्कूल संचालन के मान्यता के लिए जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय कबीरधाम के समक्ष छलपूर्वक झूठा दस्तावेज व झूठा शपथ-पत्र (किरायानामा) लाभ प्राप्त करने के आशय से प्रस्तुत कर मान्यता प्राप्त किया गया है। अभियुक्त भीषणचंद तिवारी और अन्य समिति सदस्यों द्वारा भीषमचंद तिवारी के कृषि भूमि ग्राम पाण्डातराई स्थित खसरा नंबर 171/8 रकबा 0.20 एकड़ भूमि में से रकबा 0.08 एकड़ भूमि पर 12 कमरा एक हॉल और बच्चों के लिए शौचालय व मूत्राल निर्मित होना बताया। वहीं रकबा 0.12 एकड़ पर खेल मैदान होना बताकर 30 सितंबर 2015 को कुल 10 वर्ष के लिए किरायानामा निष्पादित कराकर झूठा व कूटरचित दस्तावेज तैयार किया गया है। वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि कृषि भूमि है, जिस पर खेती होती है, न ही वहां भवन निर्मित है और न ही उक्त भूमि पर कभी भी स्कूल संचालित किया गया है। अभियुक्त भीषमचंद तिवारी के भूमि का झूठा दस्तावेज तैयार कर प्रस्तुत कर 22 मई 2008 से मान्यता प्राप्त कर आज दिनांक तक लाभ अर्जित कर रहे हैं। एसडीएम पंडरिया ने जांच में मामला सही पाया था। पंडरिया एसडीएम कार्यालय की ग्राम कोटवार हक में दर्ज है। उक्त राजस्व टीम ने जांच में पाया था, कि खसरा के रकबे में से 0.113 वाद भूमि खसरा नंबर 192/2 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर रकबा 1.538 हेक्टेयर भूमि राजस्व प्राइवेट स्कूल संचालित करना अभिलेख में ग्राम कोटवार बोधन पाया। इस पर अजान शिक्षा समिति द्वारा संचालित डिवाईन पब्लिक स्कूल, पांडातराई की मान्यता रद्द करने अनुशंसा की गई थी।

पुलिस FIR में कौन कौन है आरोपी -

1 - केयस्सर फारुख खान पिता हलीम खाँ उम्र 50 साल अध्यक्ष अजान शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति पाण्डातराई 2 - श्रीमती नूरी खान पति फिरोज खाँ उपाध्यक्ष अजान शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति पाण्डातराई 3 - फिरोज खान पिता हमीम खान उम्र 45 साल सचिव अजान शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति पाण्डातराई 4 - वजीर खान पिता हलीम खान उम्र 35 साल कोषाध्यक्ष अजान शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति पाण्डातराई 5 - विनोद गुप्ता पिता बलदाऊ गुप्ता उम्र 35 साल सदस्य अजान शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति पाण्डातराई 6 - युनुश खान पिता मोहम्मद खान उम्र 45 साल सदस्य अजान शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति पाण्डातराई 7 - भीषम गुप्ता पिता रतनलाल गुप्ता उम्र 35 साल साकिन सदस्य अजान शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति पाण्डातराई 8 - भीषणचंद तिवारी पिता बलीराम तिवारी उम्र 50 साल साकिन सदस्य अजान शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति पाण्डातराई 9 - राधेलाल कोसले पिता घनाराम कोसले उम्र 35 साल साकिन सदस्य अजान शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति पाण्डातराई FIR कायमीकर्ता :- निरीक्षक जे एल सांडिल्य थाना प्रभारी थाना-पाण्डातराई जिला कबीरधाम (छ.ग),

Share:

Popular News