March 06, 2024


नगर पंचायत पांडातराई छेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

कुछ व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप निर्धारित चौड़ाई 24 मीटर से कम करके 20 मीटर का निर्माण करने का मामला।


कबीरधाम - शुरू से ही विवादित रही मुंगेली से पंडरिया पांडातराई पोंडी तक कराया जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 130 ए अंतर्गत पांडातराई नगर पंचायत मैं चौड़ीकरण का मामला माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर पहुंच गया है।

नगर पंचायत के अंतर्गत निर्माण एजेंसी को 24 मीटर सड़क में चौड़ा निर्माण कार्य करना था, जिसकी पूरी तैयारी नाप जोक शासन के द्वारा कर ली गई थी, परंतु अचानक ही निर्धारित एस्टीमेट से हटकर 20 मीटर चौड़ाई में कार्य आरंभ कर दिया गया था। जिसकी क्षेत्र की जनता पार्षदों एवं सरपंचों के द्वारा किया जा रहा था और अपनी आवाज उनके द्वारा निर्माण एजेंसी एवं शासन के अधिकारियों को लिखित आवेदन के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाई गई थी, परंतु निर्माण एजेंसी के द्वारा मांग अनसुनी कर दी गई। इससे परेशान एवं छुब्ध होकर नगर पंचायत के पार्षदों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में जनहित याचिका PIL 15.2024 दायर की गई थी। जिसकी दिनांक 05-03-2024 को माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में न्यायालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा एवं न्यायाधीश रविंद्र अग्रवाल के कोर्ट में प्रारंभिक सुनवाई हुई जिस पर सुनवाई के दौरान भारत सरकार के विद्वान वकील के द्वारा निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से जानकारी लेकर जवाब देने हेतु दो सप्ताह का समय मांगा गया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मामला दो सप्ताह के बाद सुनवाई हेतु रखा गया है, मामला के उच्च न्यायालय में जाने से क्षेत्र की जनता को सही-सही न्याय मिलने की आशा जाग गई है।


Related Post

Advertisement



Tranding News

Get In Touch