थाना पंडरिया पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक डॉ0 लाल उमेंद सिंह, अति. पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे जिला कबीरधाम के द्वारा दिये निर्देशानुसार नरेन्द्र कुमार बेंताल पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया के दिशा-निर्देश पर थाना प्रभारी पंडरिया दुर्गेश रावटे के निर्देशन पर प्रार्थीया की लिखित आवेदन पर अपराध क्रमांक 202/22 धारा 354,506 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया,

घटना ग्राम घोघरापारा वार्ड नं0 8 पंडरिया का है, प्रार्थीया सुबह अपने कमरे में सो रही थी,
[video width="640" height="352" mp4="https://khabarchhattisgarh24.com/wp-content/uploads/2022/06/VID-20220617-WA0127.mp4"][/video]कि लगभग 05 बजे इसका पति घुमने चला गया था, कि प्रार्थीया को अकेला सोता देख आरोपी देवर कविराज चड्डी पहने हुए प्रार्थीया के कमरे में घुसकर दरवाजा को बंद कर दिया और बेज्जती करने की नियत से उसके ऊपर आकर जबरदस्ती करने लगा, और इसको बेईज्जती करने के नियत से हाथ बाह पकडने लगा, की रिपेार्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारीयों को अवगत कराकर मामले की गंभीरता को देखते पंडरिया पुलिस तत्काल हरकत में आकर आरोपी देवर राजेन्द्र ऊर्फ कविराज पात्रे उम्र 34 साल साकिन घोघरापारा वार्ड नं.08 पंडरिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
उपरोक्त कार्य में सउनि उमा उपाध्याय, आरक्षक प्रभाकर बंछोर एवं चित्रांगद सिंह का विशेष सराहनीय योगदान रहा।