February 28, 2023


कलेक्टर में पांडातराई के पार्षद सरोज जायसवाल को किया बर्खास्त, सामान्य सभा की बैठक में नही आने की थीं शिकायत।

कवर्धा, 28 फरवरी 2023। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने आज अपने न्यायालय में छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 38(ग) के तहत नगर पंचायत पाण्डातराई के वार्ड 06 के पार्षद श्री सरोज जायसवाल के विरूद्ध विधिसंमत फैसला सुनाया है। अधिनियम के अनुसार नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 38(ग)-परिषद के इजाजत के बिना लगातार 6 माह तक परिषद के सम्मिलनों में अनुपस्थित रहता है तो वह उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए पार्षद नहीं रह जाएगा। कलेक्टर ने परिषद के इजाजत के बिना लगातार 6 माह तक परिषद के सम्मिलनों में अनुपस्थित रहने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 38(ग) के तहत अनावेदक श्री सरोज जायसवाल, पार्षद वार्ड-06 नगर पंचायत पाण्डातराई के पार्षद पद पर नहीं रहने का फैसला सुनाया है।

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